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भावांतर योजना के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की तारीख बढ़ी: अब 24 अक्टूबर तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

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भावांतर योजना के तहत सोयाबीन पंजीयन की तारीख बढ़ने से संबंधित समाचार।
मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन किसानों के पंजीयन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई है।

मुख्य बिंदुQuick Read

  • सोयाबीन किसानों के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर 2026 है।
  • पहले पंजीयन की अवधि 3 से 17 अक्टूबर तक निर्धारित थी।
  • किसान ई-उपार्जन पोर्टल के जरिए पंजीयन करा सकते हैं।
  • पंजीयन और आधार सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा करना होगा।

मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब किसान 24 अक्टूबर 2026 तक ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। पहले पंजीयन की अवधि 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक तय की गई थी। समय-सीमा बढ़ने से उन किसानों को अतिरिक्त मौका मिला है, जो तय तारीख तक पंजीयन नहीं करा पाए थे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पंजीयन की अवधि बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला किसानों की सुविधा और उनके हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

24 अक्टूबर तक करा सकेंगे सोयाबीन का पंजीयन

भावांतर योजना के तहत खरीफ 2026 में सोयाबीन के लिए पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर किया जा रहा है। पहले इसके लिए 17 अक्टूबर अंतिम तारीख थी। अब समय-सीमा बढ़ाकर 24 अक्टूबर कर दी गई है। किसानों को सलाह है कि वे अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर लें।

पंजीयन की अवधि में ही संबंधित किसानों का सत्यापन भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाना है। इसलिए आवेदन करते समय दर्ज की गई जानकारी और जरूरी दस्तावेजों का सही होना महत्वपूर्ण है।

ई-उपार्जन पोर्टल पर कैसे कराएं पंजीयन?

किसान मध्य प्रदेश के ई-उपार्जन पोर्टल पर जाकर उपलब्ध पंजीयन संबंधी निर्देश देख सकते हैं। पंजीयन के लिए पोर्टल पर दिए गए चरणों का पालन करें और मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।

  1. ई-उपार्जन की आधिकारिक वेबसाइट खोलें: mpeuparjan.nic.in
  2. खरीफ 2026-27 और भावांतर योजना से संबंधित पंजीयन विकल्प देखें।
  3. पोर्टल पर मांगी गई किसान और फसल संबंधी जानकारी भरें।
  4. आधार सत्यापन सहित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें।
  5. पंजीयन पूरा होने के बाद उपलब्ध पावती या रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

यदि ऑनलाइन पंजीयन में परेशानी हो, तो किसान अपने क्षेत्र के संबंधित पंजीयन केंद्र, पंचायत या सहकारी केंद्र से जानकारी ले सकते हैं। पंजीयन के लिए लागू नियम और जरूरी दस्तावेज आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से जांच लें।

भावांतर योजना में भुगतान किस आधार पर होगा?

भावांतर योजना का उद्देश्य किसानों को बाजार में सोयाबीन के विक्रय मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित मॉडल रेट के बीच अंतर के आधार पर नियमानुसार राहत देना है। योजना के तहत भुगतान पंजीकृत रकबे और निर्धारित औसत उत्पादकता जैसे मानकों से जुड़ा है। पात्रता और भुगतान की गणना योजना के लागू नियमों के अनुसार की जाएगी।

पंजीयन करा लेना अपने आप में भुगतान की गारंटी नहीं है। किसानों को योजना की पात्रता, सत्यापन और बिक्री से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। भुगतान की पात्रता और राशि के बारे में अंतिम जानकारी संबंधित विभाग के आधिकारिक निर्देशों से ही देखनी चाहिए।

किसानों के लिए जरूरी तारीख

  • योजना: भावांतर योजना, खरीफ 2026
  • फसल: सोयाबीन
  • पंजीयन की अंतिम तारीख: 24 अक्टूबर 2026
  • आधिकारिक पोर्टल: mpeuparjan.nic.in

सोयाबीन उत्पादक किसानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन पूरा करना चाहिए। किसी भी बदलाव, पात्रता या भुगतान संबंधी शर्तों के लिए मध्य प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दें।

संपादकीय लेखक एवं रिपोर्टर
सत्यापित रिपोर्टर
द सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क
विशेष संवाददाता • The City Express

The City Express की संपादकीय टीम के अधिकृत सदस्य। समसामयिक मुद्दों, जनसमस्याओं और विंध्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर तथ्यपरक और खोजी रिपोर्टिंग।

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