मध्य प्रदेश में पतंजलि गाय के घी को लेकर खाद्य सुरक्षा से जुड़ी एक नई कार्रवाई सामने आई है। बुरहानपुर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कंपनी के गाय के घी के एक बैच की बिक्री वापस लेने का आदेश दिया है। Patanjali Foods ने 23 अक्टूबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में इसकी पुष्टि की। कंपनी ने बताया कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी।
बुरहानपुर में पतंजलि घी पर FDA की कार्रवाई
कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बुरहानपुर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नामित अधिकारी ने 21 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया था। कंपनी को यह आदेश 23 अक्टूबर को ईमेल के जरिए प्राप्त हुआ। आदेश में गाय के घी के एक बैच की बिक्री वापस लेने की कार्रवाई का उल्लेख है।
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उत्पाद को असुरक्षित माने जाने से जुड़ी है। कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, संबंधित नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक तथा संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
पतंजलि फूड्स ने क्या कहा?
Patanjali Foods ने बताया कि वह बुरहानपुर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेश के खिलाफ अपील कर रही है। कंपनी के अनुसार, संबंधित बैच के घी की कीमत को छोड़कर इस मामले का उसके वित्तीय या परिचालन कामकाज पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कंपनी की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी में प्रभावित बैच का नंबर, नमूना लेने की तारीख, जांच में सामने आए विशिष्ट मानक या उल्लंघन का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए इस नए मामले को लेकर इन विवरणों की पुष्टि उपलब्ध एक्सचेंज फाइलिंग से नहीं होती।
क्या पूरे पतंजलि घी की बिक्री पर रोक लगी है?
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बुरहानपुर का यह आदेश गाय के घी के एक बैच से संबंधित है। इसे पतंजलि के सभी घी उत्पादों या सभी बैचों पर लागू कार्रवाई के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। उपभोक्ताओं और दुकानदारों को संबंधित आदेश में बताए गए उत्पाद और बैच की जानकारी के आधार पर ही कार्रवाई करनी चाहिए।
छिंदवाड़ा में भी पहले हुई थी कार्रवाई
इससे पहले अक्टूबर 2026 में छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र से लिए गए पतंजलि काउज घी के 200 मिलीलीटर पैक के एक नमूने को प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित घोषित किए जाने की खबर सामने आई थी। उस मामले में बैच नंबर FAWB260017 बताया गया था और 8 अक्टूबर को संबंधित बैच को बाजार से वापस लेने के निर्देश जारी हुए थे।
छिंदवाड़ा का मामला और बुरहानपुर का नया आदेश अलग-अलग कार्रवाई हैं। बुरहानपुर से संबंधित कंपनी की नई फाइलिंग में बैच नंबर का खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए दोनों मामलों को एक ही बैच का मामला नहीं माना जाना चाहिए।
उपभोक्ता और दुकानदार क्या ध्यान रखें?
यदि आपके पास पतंजलि गाय के घी का पैक है, तो उसकी पैकिंग पर दर्ज उत्पाद का नाम, बैच नंबर और निर्माण संबंधी जानकारी देखें। किसी विशेष बैच के बारे में आधिकारिक रिकॉल सूचना मिलने पर उसी के निर्देशों का पालन करें। दुकानदारों को भी संबंधित खाद्य सुरक्षा आदेश की पुष्टि करके प्रभावित स्टॉक की बिक्री और वापसी संबंधी निर्देशों का पालन करना चाहिए।
इस मामले में आगे की स्थिति कंपनी की अपील और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की अगली कार्रवाई से स्पष्ट होगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी किसी एक बैच से संबंधित आदेश की पुष्टि करती है, न कि पतंजलि के सभी घी उत्पादों पर प्रतिबंध की।
