नई दिल्ली / रेलवेदेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रेलवे काउंटर टिकट पर भी मिलेगा बीमा: 27 अक्टूबर से लागू करने के आदेश, ऑनलाइन और ऑफलाइन यात्रियों में भेदभाव नहीं; रेलवे बोर्ड होगा जिम्मेदार

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भारतीय रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा काउंटर टिकट पर अनिवार्य बीमा का आदेश।
रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर टिकट खरीदते यात्री और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला।साभार: The City Express

मुख्य बिंदुQuick Read

  • 27 अक्टूबर से अनिवार्य क्रियान्वयन: रेलवे स्टेशनों के काउंटर से टिकट लेने वाले करोड़ों यात्रियों को ऑनलाइन टिकट की तर्ज पर यात्रा बीमा का लाभ मिलेगा।
  • भेदभाव पर रोक: जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि टिकट खरीदने के माध्यम के आधार पर यात्रियों के बीच अंतर नहीं रखा जा सकता।
  • रेलवे बोर्ड पर सीधी जिम्मेदारी: अदालत ने दो सप्ताह की मोहलत देते हुए स्पष्ट किया कि नियम लागू न होने की स्थिति में पूरी जवाबदेही सीधे रेलवे बोर्ड की होगी।
  • ओडिशा हादसे से जुड़ी याचिका: यह निर्देश जून 2023 के ओडिशा रेल हादसे के बाद दायर सुरक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया, जिसमें अगली सुनवाई 16 नवंबर को तय है।

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के हित में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने भारतीय रेलवे को सख्त निर्देश दिया है कि 27 अक्टूबर 2026 से सभी रेलवे स्टेशनों के काउंटरों से बिकने वाले टिकटों पर भी ऑनलाइन टिकटों की तरह अनिवार्य रूप से यात्रा बीमा (ट्रेवल इंश्योरेंस) की सुविधा मुहैया कराई जाए।

यात्रियों के बीच माध्यम के आधार पर भेदभाव अस्वीकार्य: शीर्ष अदालत

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि टिकट खरीदने के तरीके—ऑनलाइन या ऑफलाइन—के आधार पर यात्रियों के अधिकारों और सुरक्षा लाभों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि काउंटर से टिकट खरीदने वाले अधिकांश यात्री आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं, ऐसे में उन्हें इस आवश्यक सामाजिक सुरक्षा कवच से वंचित रखना पूरी तरह अनुचित है।

लापरवाही पर सीधे रेलवे बोर्ड पर तय होगी जवाबदेही

अदालत ने रेलवे प्रशासन को इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए दो सप्ताह की समय-सीमा तय की है। पीठ ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि 27 अक्टूबर से काउंटर टिकटों पर बीमा की सुविधा शुरू नहीं की जाती है, तो इसके लिए रेलवे बोर्ड सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा।

ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद दायर याचिका पर आदेश

यह महत्वपूर्ण निर्देश जून 2023 में हुए ओडिशा रेल हादसे के बाद यात्रियों की सुरक्षा, 'कवच' प्रणाली और कल्याणकारी उपायों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। अदालत इस मामले में अब आगामी 16 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी।

वर्तमान में क्या है रेलवे टिकट बीमा की व्यवस्था?

मौजूदा व्यवस्था के तहत आईआरसीटीसी (IRCTC) के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा (ऑप्शनल ट्रेवल इंश्योरेंस) चुनने का विकल्प मिलता है। इसके लिए प्रति यात्री 45 पैसे (टैक्स सहित) का मामूली प्रीमियम लिया जाता है, जिसके एवज में दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। अब तक स्टेशन काउंटर से सीधे खरीदे जाने वाले टिकटों पर यह सुविधा पूरी तरह नदारद थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया है।

संपादकीय लेखक एवं रिपोर्टर
संपादकीय मंडल (Board)
आर्यन पुनीत द्विवेदी
संस्थापक एवं प्रधान संपादक • The City Express

द सिटी एक्सप्रेस (रीवा रियासत प्राइवेट लिमिटेड) के संस्थापक एवं प्रधान संपादक। डिजिटल मीडिया रणनीति, खोजी पत्रकारिता और संपादकीय दूरदर्शिता के साथ संस्थान के संपादकीय सिद्धांतों और विश्वसनीयता के प्रमुख संरक्षक।

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