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PF निकासी के नए नियम: शिक्षा के लिए 10, शादी के लिए 5 बार पैसा निकालने की सुविधा; घर के लिए भी तय हुई सीमा

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EPFO | New Delhi: PF निकासी के नए नियम: शिक्षा के लिए 10, शादी के लिए 5 बार पैसा निकालने की सुविधा; घर के लिए भी तय हुई सीमा
PF निकासी के नए नियम: शिक्षा के लिए 10, शादी के लिए 5 बार पैसा निकालने की सुविधा; घर के लिए भी तय हुई सीमासाभार: The City Express

मुख्य बिंदुQuick Read

  • शिक्षा: PF सदस्य सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार निकासी कर सकते हैं।
  • विवाह: शादी से जुड़े खर्चों के लिए अधिकतम 5 बार निकासी की अनुमति है।
  • आवास: मकान या प्लॉट खरीदने, निर्माण, होम लोन चुकाने और मरम्मत के लिए कुल 5 बार निकासी की सीमा है।
  • विशेष परिस्थितियां: इस श्रेणी में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2 बार निकासी की सुविधा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के PF निकासी नियमों में बदलाव के तहत कर्मचारियों के लिए एडवांस निकालने की व्यवस्था को आसान बनाने की पहल की गई है। अलग-अलग जरूरतों के लिए पहले मौजूद कई प्रावधानों को तीन प्रमुख श्रेणियों में समेटा गया है। इनमें जरूरी जरूरतें, आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं।

नई व्यवस्था में शिक्षा, विवाह और आवास के लिए निकासी की अधिकतम संख्या तय की गई है। इससे कर्मचारियों को यह समझने में आसानी होगी कि वे किस जरूरत के लिए कितनी बार अपने PF खाते से एडवांस ले सकते हैं।

शिक्षा के लिए 10 बार निकाल सकेंगे PF

शिक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए PF सदस्य अपनी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार निकासी कर सकते हैं। यह सुविधा सदस्य और पात्र परिवार के सदस्यों की शिक्षा संबंधी जरूरतों के लिए है।

विवाह के लिए 5 बार निकासी की अनुमति

विवाह संबंधी खर्चों के लिए PF से अधिकतम 5 बार एडवांस लेने की सुविधा दी गई है। यह प्रावधान सदस्य और पात्र परिवार के सदस्यों के विवाह संबंधी खर्चों पर लागू होता है।

मकान खरीदने और होम लोन चुकाने के लिए नियम

आवास संबंधी जरूरतों के लिए निकासी की अधिकतम सीमा 5 बार रखी गई है। इसमें मकान या फ्लैट खरीदना, प्लॉट खरीदना, घर का निर्माण कराना, होम लोन का पुनर्भुगतान और मकान की मरम्मत या सुधार जैसे उद्देश्य शामिल हैं।

इलाज के लिए PF निकासी

बीमारी और इलाज से जुड़ी जरूरतों को भी जरूरी खर्चों की श्रेणी में रखा गया है। उपलब्ध नियमों के अनुसार निकासी की पात्रता और रकम संबंधित प्रावधानों पर निर्भर करती है। आवेदन करने से पहले EPFO के मौजूदा नियमों और अपने खाते की पात्रता की जांच करनी चाहिए।

विशेष परिस्थितियों में साल में दो बार निकासी

विशेष परिस्थितियों के तहत PF से एक वित्त वर्ष में अधिकतम दो बार निकासी की जा सकती है। यह श्रेणी उन परिस्थितियों के लिए है जिनमें सदस्य को तत्काल आर्थिक जरूरत के कारण PF से एडवांस लेने की आवश्यकता पड़ती है।

PF से पैसा निकालने से पहले क्या जानें?

निकासी की अधिकतम संख्या का मतलब यह नहीं है कि हर बार खाते की पूरी राशि निकालने की अनुमति मिल जाएगी। वास्तविक रकम पात्र बैलेंस और लागू नियमों के अनुसार तय होती है। नई व्यवस्था में न्यूनतम सेवा अवधि और खाते में बची रहने वाली राशि से जुड़े प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं।

PF से एडवांस लेने की योजना बनाने वाले कर्मचारियों को EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी पात्रता जांचनी चाहिए। इससे आवेदन करते समय नियमों और निकासी की सीमा को लेकर भ्रम से बचा जा सकता है।

संपादकीय लेखक एवं रिपोर्टर
सत्यापित रिपोर्टर
द सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क
विशेष संवाददाता • The City Express

The City Express की संपादकीय टीम के अधिकृत सदस्य। समसामयिक मुद्दों, जनसमस्याओं और विंध्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर तथ्यपरक और खोजी रिपोर्टिंग।

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