प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना | New Delhiफाइनेंस

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: हर महीने ₹55 से ₹200 जमा करके 60 की उम्र के बाद ₹3,000 Pension, जानें कौन ले सकता है लाभ और Online Apply करने का तरीका

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana में ₹3000 Pension और मासिक योगदान की जानकारी
PM-SYM में उम्र के अनुसार ₹55 से ₹200 तक मासिक योगदान का प्रावधान है और 60 वर्ष की उम्र के बाद न्यूनतम ₹3,000 मासिक Pension मिलती है।साभार: The City Express

अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है, तो Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) आपके लिए बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा वाली योजना हो सकती है। इसमें उम्र के हिसाब से ₹55 से ₹200 तक मासिक योगदान करना होता है और केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि जमा करती है। 60 वर्ष की उम्र के बाद न्यूनतम ₹3,000 मासिक Pension का प्रावधान है।

Quick Read

  • योजना का नाम Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) है।
  • यह असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए Voluntary और Contributory Pension Scheme है।
  • आवेदन की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
  • मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
  • NPS, EPFO या ESIC जैसी निर्धारित Social Security Scheme के सदस्य पात्र नहीं हैं।
  • Income Tax Payee भी इस योजना में शामिल नहीं हो सकता।
श्रम व रोजगार मंत्रालय
आधिकारिक एवं सत्यापित विवरण

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)

लक्षित वर्ग: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (रेहड़ी-पटरी, रिक्शाचालक, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक)
28 वर्ष
योजना आयु दायरा: 18 से 40 वर्ष
14 वर्ष18 वर्ष30 वर्ष40 वर्ष60 वर्ष70 वर्ष

बधाई हो! आप पात्र हैं (Eligible)

आप इस योजना के नियम अनुसार पात्र हैं। मुख्य लाभ: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रतिमाह तय आजीवन पेंशन एवं 50% पारिवारिक पेंशन

न्यूनतम उम्र18 वर्ष
अधिकतम उम्र40 वर्ष
मासिक आय सीमा₹15,000 मासिक आय से कम
सूचना एवं अस्वीकरण: यह जानकारी आधिकारिक सरकारी दिशानिर्देशों के आधार पर जनहित में संकलित की गई है। The City Express किसी भी प्रकार का सरकारी शुल्क नहीं लेता है। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर ही करें।

नई दिल्ली। बढ़ती उम्र में नियमित आय का सहारा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों के पास Retirement के बाद नियमित Pension की सुविधा नहीं होती। ऐसे ही कामगारों को Social Security देने के लिए केंद्र सरकार ने Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) शुरू की है।

यह एक Voluntary और Contributory Pension Scheme है, जिसमें पात्र कामगार अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि का Matching Contribution करती है। योजना में नियमित योगदान पूरा करने वाले Subscriber को 60 वर्ष की उम्र के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह Pension देने का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

PM-SYM असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार की Pension Scheme है। इसका उद्देश्य ऐसे कामगारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देना है, जिनके पास EPFO या दूसरी निर्धारित Social Security व्यवस्था का लाभ नहीं है।

इस योजना में प्रवेश की उम्र 18 से 40 वर्ष रखी गई है। Subscriber को अपनी उम्र के अनुसार तय राशि जमा करनी होती है और केंद्र सरकार बराबर राशि का योगदान करती है। यह योगदान Subscriber के 60 वर्ष की उम्र तक जारी रहता है।

60 साल के बाद कितनी Pension मिलेगी?

योजना के तहत पात्र Subscriber को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह की Assured Pension मिलने का प्रावधान है। यह राशि linked Bank Account में जमा की जाती है।

यानी कोई व्यक्ति कम उम्र में योजना से जुड़ता है तो उसे लंबे समय तक योगदान करने का मौका मिलता है और उसका खुद का मासिक योगदान भी कम रहता है। उम्र बढ़ने के साथ योजना में प्रवेश करने पर मासिक योगदान बढ़ता जाता है।

केंद्र सरकार कितना पैसा जमा करती है?

PM-SYM की खास बात इसका 1:1 Matching Contribution है। Subscriber जितनी निर्धारित राशि जमा करता है, केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि Pension Fund में योगदान के तौर पर देती है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ता है, तो उसका मासिक योगदान ₹100 होगा और केंद्र सरकार भी ₹100 का योगदान करेगी। यानी कुल मासिक योगदान ₹200 होगा।

उम्र के हिसाब से कितना पैसा जमा करना होगा?

योजना में प्रवेश की उम्र आपका मासिक योगदान केंद्र सरकार का योगदान कुल मासिक योगदान
18 वर्ष ₹55 ₹55 ₹110
19 वर्ष ₹58 ₹58 ₹116
20 वर्ष ₹61 ₹61 ₹122
21 वर्ष ₹64 ₹64 ₹128
22 वर्ष ₹68 ₹68 ₹136
23 वर्ष ₹72 ₹72 ₹144
24 वर्ष ₹76 ₹76 ₹152
25 वर्ष ₹80 ₹80 ₹160
26 वर्ष ₹85 ₹85 ₹170
27 वर्ष ₹90 ₹90 ₹180
28 वर्ष ₹95 ₹95 ₹190
29 वर्ष ₹100 ₹100 ₹200
30 वर्ष ₹105 ₹105 ₹210
31 वर्ष ₹110 ₹110 ₹220
32 वर्ष ₹120 ₹120 ₹240
33 वर्ष ₹130 ₹130 ₹260
34 वर्ष ₹140 ₹140 ₹280
35 वर्ष ₹150 ₹150 ₹300
36 वर्ष ₹160 ₹160 ₹320
37 वर्ष ₹170 ₹170 ₹340
38 वर्ष ₹180 ₹180 ₹360
39 वर्ष ₹190 ₹190 ₹380
40 वर्ष ₹200 ₹200 ₹400

यह Age-wise contribution chart सरकारी दस्तावेजों में दिया गया है। उदाहरण के तौर पर 18 वर्ष की उम्र में जुड़ने वाले व्यक्ति का योगदान ₹55 और 40 वर्ष की उम्र में जुड़ने वाले व्यक्ति का योगदान ₹200 प्रति माह है।

🌪️

️ योजना पात्रता व दस्तावेज गाइड (Scheme Guide)

पात्रता (Eligibility)
उम्र 18–40 वर्ष, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला, मासिक आय ₹15,000 या कम, EPFO/ESIC/NPS का सदस्य नहीं और Income Tax Payee नहीं।
जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
Aadhaar Card, Mobile Number, Savings Bank/Jan-Dhan Account की जानकारी/Passbook और Auto-Debit के लिए Bank Account।

कौन कर सकता है आवेदन?

PM-SYM में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है जो योजना की निर्धारित Eligibility पूरी करता हो। मुख्य शर्तें हैं:

  • उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो।
  • व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता हो।
  • मासिक आय ₹15,000 या उससे कम हो।
  • व्यक्ति Income Tax Payee नहीं होना चाहिए।
  • व्यक्ति EPFO का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • व्यक्ति ESIC Scheme के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।
  • व्यक्ति NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए।

सरकारी सूची में Home-based Workers, Street Vendors, Head Loaders, Brick Kiln Workers, Cobblers, Rag Pickers, Domestic Workers, Washermen, Rickshaw Pullers, Rural Landless Labourers, Agricultural Workers, Construction Workers, Beedi Workers, Handloom Workers और Leather Workers जैसे कई व्यवसाय शामिल हैं।

किसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा?

अगर कोई व्यक्ति पहले से EPFO, ESIC या NPS जैसी निर्धारित Social Security Scheme में कवर है, तो वह PM-SYM के लिए पात्र नहीं है। इसी तरह Income Tax Payee व्यक्ति भी योजना में शामिल नहीं हो सकता।

ध्यान रखें कि केवल कम आय होना पर्याप्त नहीं है। उम्र, काम की प्रकृति और दूसरी Social Security Schemes में स्थिति भी Eligibility के लिए महत्वपूर्ण है।

PM-SYM के लिए कौन-कौन से Documents चाहिए?

  • Aadhaar Card
  • Savings Bank Account या Jan-Dhan Account
  • Bank Account की जानकारी/Passbook
  • Mobile Number
  • Auto-Debit के लिए Consent

सरकारी FAQ के अनुसार अलग से Age या Income का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं बताई गई है; Enrollment Self-Certification और Aadhaar के आधार पर किया जाता है। गलत Declaration की स्थिति में कार्रवाई हो सकती है।

PM-SYM में Online Apply कैसे करें?

पात्र व्यक्ति Maandhan Portal के माध्यम से Self-Enrolment कर सकता है। इसके अलावा सबसे आसान तरीका नजदीकी Common Service Centre यानी CSC के माध्यम से Enrollment कराना है।

  1. नजदीकी CSC पर जाएं या Maandhan Portal पर Self-Enrolment विकल्प देखें।
  2. Aadhaar और Savings Bank/Jan-Dhan Account की जानकारी दें।
  3. Eligibility के लिए आवश्यक Self-Certification पूरा करें।
  4. Aadhaar Authentication/E-KYC प्रक्रिया पूरी करें।
  5. अपनी उम्र के अनुसार निर्धारित Contribution चुनें।
  6. पहला Contribution Enrollment के समय जमा किया जाता है।
  7. आगे की Contribution के लिए Bank Account से Auto-Debit की सुविधा सक्रिय की जाती है।
  8. Enrollment पूरा होने के बाद PM-SYM से संबंधित Card/Account Details प्राप्त होती हैं।

सरकारी जानकारी के अनुसार CSC के जरिए Enrollment के समय पहला Subscription Cash में लिया जाता है और इसके बाद Auto-Debit की व्यवस्था की जाती है।

Official Portal: maandhan.in

CSC से Apply करना ज्यादा आसान क्यों है?

अगर किसी व्यक्ति को Online प्रक्रिया समझने में परेशानी है तो वह नजदीकी CSC जाकर Enrollment करा सकता है। CSC पर Aadhaar Authentication, Registration और Contribution से जुड़ी प्रक्रिया में सहायता दी जाती है। Labour Offices, LIC Branch Offices और EPFO/ESIC Offices भी Scheme की जानकारी और Facilitation में मदद करते हैं।

पैसा कैसे कटेगा?

PM-SYM में सामान्य तौर पर Contribution linked Savings Bank या Jan-Dhan Account से Auto-Debit के जरिए लिया जाता है। यानी Subscriber को हर महीने अलग से पैसे जमा करने के लिए जाने की जरूरत नहीं होती।

सरकारी FAQ में Monthly के अलावा Quarterly, Half-Yearly और Yearly Contribution के प्रावधान का भी उल्लेख है।

अगर किसी महीने पैसा जमा नहीं हुआ तो?

Contribution रुक जाने पर योजना का लाभ अपने आप खत्म हो जाना जरूरी नहीं है। सरकारी नियमों के अनुसार Subscriber बकाया Contribution और लागू Penalty/Interest का भुगतान करके Account को Regularize या Revive कर सकता है।

अगर नौकरी या काम बदल गया तो क्या होगा?

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय और रोजगार हमेशा एक जैसे नहीं होते। इसी वजह से PM-SYM में Exit के लिए कुछ Flexible Provisions रखे गए हैं।

अगर Subscriber बाद में Organized Sector में जाता है और EPFO जैसी Social Security व्यवस्था में शामिल हो जाता है, तो सरकारी Matching Contribution बंद हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में Subscriber खुद पूरा निर्धारित Contribution देकर योजना जारी रख सकता है या नियमों के अनुसार Exit कर सकता है।

60 साल से पहले योजना छोड़ दी तो क्या होगा?

योजना में Exit के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में अलग प्रावधान हैं। सामान्य रूप से लंबे समय तक योगदान करने के बाद Exit करने पर Subscriber के अपने योगदान और लागू ब्याज से संबंधित राशि वापस मिलने का प्रावधान है। Government Contribution को हर स्थिति में Subscriber को वापस मिलना जरूरी नहीं है।

उदाहरण के तौर पर सरकारी जानकारी में 10 वर्ष से पहले Exit करने पर Subscriber के अपने योगदान को Savings Bank Interest Rate के आधार पर वापस करने का प्रावधान बताया गया है। 10 वर्ष के बाद लेकिन Pension शुरू होने से पहले Exit की स्थिति में भी Subscriber के अपने Contribution और लागू Interest की वापसी का प्रावधान है।

Subscriber की 60 साल से पहले मृत्यु हो जाए तो?

अगर Subscriber ने नियमित Contribution किया है और 60 वर्ष की उम्र से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके Spouse के पास योजना को आगे जारी रखने का विकल्प हो सकता है। Spouse नियमित Contribution करके मूल Subscriber के बाकी Contribution Period तक योजना जारी रख सकता है।

वैकल्पिक रूप से Scheme के नियमों के अनुसार Exit और Withdrawal का विकल्प भी उपलब्ध है।

60 साल के बाद मृत्यु होने पर पत्नी को कितनी Pension मिलेगी?

यदि Subscriber 60 वर्ष की उम्र के बाद Pension प्राप्त कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके Spouse को 50% Pension Family Pension के रूप में मिलने का प्रावधान है। यह Family Pension केवल Spouse के लिए है।

क्या बच्चों को भी Family Pension मिलेगी?

PM-SYM में Family Pension का प्रावधान Spouse के लिए है। Subscriber और Spouse दोनों की मृत्यु के बाद Dependents को नियमित Pension जारी रखने का प्रावधान नहीं है।

क्या PM-SYM में Nominee बनाया जा सकता है?

हां। योजना में Nomination की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि Family Pension का लाभ Scheme के नियमों के अनुसार Spouse को मिलता है। मृत्यु से जुड़े मामलों में Nominee और Spouse के अधिकार अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए Claim के समय Scheme के लागू नियमों का पालन करना जरूरी है।

क्या PM-SYM में बीच में पैसे निकाले जा सकते हैं?

यह Bank Savings Account जैसा सामान्य Withdrawal Account नहीं है। सरकारी FAQ के अनुसार Scheme में Partial Withdrawal की सुविधा नहीं है। Exit या Death जैसी निर्धारित परिस्थितियों में ही Scheme के नियमों के अनुसार Withdrawal/Settlement किया जाता है।

इस योजना को कौन संचालित करता है?

PM-SYM का प्रशासन Ministry of Labour and Employment के तहत होता है। Scheme के Fund Management और Pension Pay-out में LIC की भूमिका है, जबकि Enrollment के लिए CSC Network का इस्तेमाल किया जाता है।

क्या पढ़ाई की कोई न्यूनतम योग्यता जरूरी है?

नहीं। सरकारी FAQ के अनुसार PM-SYM में शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम Educational Qualification निर्धारित नहीं है। Eligibility मुख्य रूप से उम्र, आय, असंगठित क्षेत्र में काम और दूसरी Social Security Schemes में सदस्यता जैसी शर्तों पर निर्भर करती है।

क्या Atal Pension Yojana और PM-SYM दोनों लिए जा सकते हैं?

सरकारी FAQ के अनुसार पात्र व्यक्ति Atal Pension Yojana के साथ PM-SYM में भी शामिल हो सकता है, बशर्ते वह PM-SYM की Eligibility पूरी करता हो।

PM-SYM में आवेदन करने से पहले ये 5 बातें जरूर समझें

  1. ₹3,000 Pension आज की कीमत के हिसाब से Investment Return नहीं है: यह Scheme की Minimum Assured Pension है।
  2. Government Contribution तभी मिलता है जब आप Scheme के नियमों के अनुसार पात्र Subscriber बने रहें।
  3. 40 वर्ष के बाद नया Enrollment नहीं होता।
  4. Contribution उम्र के साथ बढ़ता है: 18 वर्ष पर ₹55 से शुरू होकर 40 वर्ष पर ₹200 प्रति माह तक जाता है।
  5. दस्तावेज और Bank Account की जानकारी सही देना जरूरी है: Auto-Debit इसी से जुड़ा होता है।

किसके लिए यह योजना उपयोगी हो सकती है?

यह योजना खास तौर पर ऐसे असंगठित कामगारों के लिए बनाई गई है जिनके पास नौकरी के दौरान EPFO जैसी Pension/Social Security सुविधा नहीं है और जो कम राशि से लंबे समय के लिए वृद्धावस्था Pension की व्यवस्था करना चाहते हैं।

हालांकि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ “₹55 जमा करके ₹3,000 Pension” देखकर आवेदन नहीं करना चाहिए। पहले यह देखना जरूरी है कि वह वास्तव में PM-SYM की सभी Eligibility Conditions पूरी करता है या नहीं।

PM-SYM Helpline

सरकारी FAQ में PM-SYM के लिए Toll-Free Helpline 1800 2676 888 दी गई है। शिकायत या Scheme से संबंधित सहायता के लिए CSC और Labour Welfare Offices से भी संपर्क किया जा सकता है।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan असंगठित क्षेत्र के पात्र कामगारों के लिए वृद्धावस्था Pension की व्यवस्था करने वाली केंद्र सरकार की योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश लिया जा सकता है और उम्र के अनुसार ₹55 से ₹200 तक मासिक योगदान करना होता है। केंद्र सरकार बराबर राशि का योगदान करती है। 60 वर्ष की उम्र के बाद न्यूनतम ₹3,000 मासिक Pension का प्रावधान है।

अगर आप Street Vendor, Domestic Worker, Construction Worker, Rickshaw Puller, Agricultural Worker, Home-based Worker या इसी तरह के असंगठित काम में हैं, तो सबसे पहले अपनी Eligibility जांचें और फिर नजदीकी CSC या आधिकारिक Maandhan Portal के माध्यम से Enrollment करें।

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

खुला मंच
इस खबर पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सबसे पहले अपनी राय साझा करें!

फाइनेंस की अन्य खबरें

9 खबरें प्रदर्शित

मध्य प्रदेश की मुख्य खबरें

और देखें >

📍मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से समाचार (District Dispatches)

आस-पास के जिले

सतना की बड़ी खबरें

सतना का पूरा पेज >

सीधी की बड़ी खबरें

सीधी का पूरा पेज >

भोपाल की बड़ी खबरें

भोपाल का पूरा पेज >

इंदौर की बड़ी खबरें

इंदौर का पूरा पेज >