रीवा में महिला कर्मचारी से अनुचित बातचीत और दबाव बनाने के आरोप में CMO निलंबित

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Rewa: रीवा में महिला कर्मचारी से अनुचित बातचीत और दबाव बनाने के आरोप में CMO निलंबित
रीवा में महिला कर्मचारी से अनुचित बातचीत और दबाव बनाने के आरोप में CMO निलंबित

मुख्य बिंदुQuick Read

  • नगर परिषद चाकघाट के प्रभारी CMO शंखधर पाण्डेय निलंबित।
  • महिला कर्मचारी (कंप्यूटर ऑपरेटर) से कथित अनुचित बातचीत और दबाव बनाने का आरोप।
  • सोशल मीडिया के माध्यम से मामला शासन के संज्ञान में आया था।
  • रीवा संभाग के संयुक्त संचालक ने 22 अक्टूबर 2026 को अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा।
  • नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त ने 30 अक्टूबर को निलंबन आदेश जारी किया।
रीवा। नगर परिषद चाकघाट के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी शंखधर पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर नगर परिषद में कार्यरत महिला कर्मचारी (कंप्यूटर ऑपरेटर) से अनुचित बातचीत करने और अनुचित दबाव बनाने के आरोप हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, महिला कर्मचारी से कथित अनुचित बातचीत और दबाव बनाने से जुड़ी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से शासन के संज्ञान में आई थी। इसके बाद मामले में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।

सोशल मीडिया के जरिए शासन तक पहुंचा था मामला

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के आदेश में उल्लेख है कि नगर परिषद चाकघाट, जिला रीवा में कार्यरत महिला कर्मचारी (कंप्यूटर ऑपरेटर) के साथ अनुचित बातचीत और अनुचित दबाव बनाने के संबंध में एक शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आई थी। इस मामले में शंखधर पाण्डेय का नाम सामने आया, जो नगर परिषद चाकघाट में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।

22 अक्टूबर को अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया

आदेश के मुताबिक, इस मामले में रीवा संभाग के संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास की ओर से पत्र क्रमांक एस.सं./नि.शि./शा./चाकघाट/2026/4130 दिनांक 22 अक्टूबर 2026 के माध्यम से शंखधर पाण्डेय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था।

प्रस्ताव में उनके कथित कृत्य को शासन तथा नगर परिषद की छवि धूमिल करने वाला बताया गया। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि उनका आचरण घोर अनुशासनहीनता और प्रतिकूल व्यवहार को दर्शाता है।

साभार:


30 अक्टूबर को निलंबन का आदेश जारी

मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में मध्य प्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1968 के नियम 51 (2), मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

इन्हीं प्रावधानों के तहत शंखधर पाण्डेय, मूल पद राजस्व उप निरीक्षक और वर्तमान में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद चाकघाट, जिला रीवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में रीवा संभाग रहेगा मुख्यालय

जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान शंखधर पाण्डेय का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग रीवा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी।

30 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ आधिकारिक आदेश

यह आदेश भोपाल से 30 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है। इस पर नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे के हस्ताक्षर हैं। आदेश में निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने का उल्लेख किया गया है।

फिलहाल उपलब्ध आदेश में निलंबन की कार्रवाई और शिकायत से जुड़े प्रशासनिक घटनाक्रम का विवरण दिया गया है। आरोपों की विस्तृत जांच और उसके अंतिम निष्कर्ष के संबंध में इस आदेश में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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