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रीवा में अतिथि शिक्षक नियुक्ति पर कार्रवाई: 40 हजार रुपये मांगने के आरोप में शिक्षक निलंबित, दो अधिकारियों को नोटिस

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रीवा संभाग में अतिथि शिक्षक नियुक्ति मामले में 40 हजार रुपये मांगने के आरोप पर माध्यमिक शिक्षक कुलदीप निगम के निलंबन की खबर।
रीवा संभाग में अतिथि शिक्षक नियुक्ति में कथित आर्थिक मांग और GFMS पोर्टल के दुरुपयोग के मामले में शिक्षक निलंबित।

मुख्य बिंदुQuick Read

  • अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के बाद 40 हजार रुपये मांगने का आरोप सामने आया है।
  • राशि नहीं देने पर GFMS पोर्टल से हटाने और कार्रवाई की धमकी देने का आरोप है।
  • संयुक्त संचालक नीरव दीक्षित ने माध्यमिक शिक्षक कुलदीप निगम को निलंबित किया।
  • शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजुहा के प्राचार्य और टीकर के प्रभारी प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी हुआ।
  • दोनों अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

रीवा संभाग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पर कथित आर्थिक मांग और GFMS पोर्टल के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। नियुक्ति के बाद 40 हजार रुपये मांगने और राशि नहीं देने पर पोर्टल से हटाने की धमकी देने के आरोप में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग नीरव दीक्षित ने माध्यमिक शिक्षक कुलदीप निगम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी मामले में दो स्कूल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।

संयुक्त संचालक कार्यालय के आदेश के अनुसार, अतिथि शिक्षक सबीना बानो ने 29 अक्टूबर 2026 को आवेदन और शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने शासकीय माध्यमिक शाला बंसी बरगाहिन टोला टीकर में अतिथि शिक्षक वर्ग-3 के रिक्त पद पर नियुक्ति के बाद 40 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि रकम नहीं देने पर उन्हें GFMS पोर्टल से हटाने और कार्रवाई करने की धमकी दी गई। मामले में ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने का भी उल्लेख किया गया है।

नियुक्ति और पोर्टल से हटाने में अनधिकृत लॉगिन के इस्तेमाल का आरोप

शिकायत से जुड़े प्रशासनिक आदेश में आरोप लगाया गया है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूल प्रभारी की आईडी और पासवर्ड का कथित तौर पर अनधिकृत इस्तेमाल किया गया। इसके माध्यम से GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग और रिमूव की प्रक्रिया किए जाने की बात सामने आई है।

संयुक्त संचालक कार्यालय ने मामले में माध्यमिक शिक्षक कुलदीप निगम की भूमिका को गंभीर मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

निलंबन अवधि में गंगेव रहेगा मुख्यालय

जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान कुलदीप निगम का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गंगेव, जिला रीवा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। उन्हें निलंबन संबंधी नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा।

खजुहा के प्राचार्य और टीकर के प्रभारी प्रधानाध्यापक को नोटिस

इसी प्रकरण में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय ने दो अन्य अधिकारियों से भी जवाब मांगा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजुहा के प्राचार्य सुनील कुमार गौतम और शासकीय माध्यमिक विद्यालय बंसी बरगाहिन टोला टीकर के प्रभारी प्रधानाध्यापक रामकृपाल साकेत को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं।

नोटिस में मामले से जुड़ी कथित लापरवाही और संलिप्तता को लेकर दोनों अधिकारियों से तीन दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है।

शिकायत के बाद हुई प्रशासनिक कार्रवाई

इस मामले में शिकायतकर्ता सबीना बानो के आवेदन और शपथ पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल माध्यमिक शिक्षक कुलदीप निगम को निलंबित किया गया है, जबकि खजुहा और टीकर के संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस का जवाब मिलने और विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद मामले में अगला निर्णय लिया जाएगा।

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द सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क
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द सिटी एक्सप्रेस (The City Express) का केंद्रीय संपादकीय न्यूज़ डेस्क। मध्य प्रदेश, विंध्य, बुंदेलखंड और देश-दुनिया की ताज़ा, तथ्यपरक और निष्पक्ष ख़बरों का सत्यापित केंद्र।

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